GST2.0 Do You Know Which Items Will Be Affected by the New Tax System

GST 2.0 Do You Know Which Items Will Be Affected by the New Tax System,
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GST 2.0 ( जीएसटी 2.0 ) : क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? जानें नए नियमों का आप पर क्या होगा असरपरिचय: भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है। जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी नियमों को मंजूरी दे दी है। इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और आम आदमी को राहत देना है।

अब जीएसटी की चार-स्तरीय (5%, 12%, 18%, 28%) संरचना को खत्म करके, इसे एक सरल दो-स्तरीय प्रणाली (5% और 18%) में बदल दिया गया है। इसके अलावा, कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% की एक नई दर भी लागू की गई है। आइए जानते हैं इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

क्या-क्या हुआ सस्ता?नए नियमों से सबसे बड़ा फायदा मध्यम वर्ग और आम परिवारों को होगा। रोजमर्रा के उपयोग की कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी।किराने का सामान: घी, मक्खन, चीज़, मेवे, नमकीन और भुजिया जैसे पैक्ड फूड आइटम्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। रोटी, पराठा, पनीर और अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर दूध पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।

GST 2.0 Do You Know Which Items Will Be Affected by the New Tax System, जीएसटी 2.0: क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

GST 2.0 घरेलू वस्तुएँ और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन और डिटर्जेंट जैसे सामानों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो गया है। साइकिल, जूते-चप्पल और कपड़ों पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे ये चीजें भी सस्ती होंगी।इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन: एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन और 32 इंच से बड़े टीवी जैसे बड़े घरेलू उपकरणों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। छोटी कारें (350cc से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें) और तीन-पहिया वाहनों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी अब शून्य हो गया है, जिससे बीमा खरीदना सस्ता होगा। इसके अलावा, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट पर भी टैक्स कम हुआ है।

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क्या-क्या हुआ महंगा?जबकि आम आदमी के लिए कई चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया भी गया है।लग्जरी और हानिकारक वस्तुएँ: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों के साथ-साथ लग्जरी गाड़ियों पर 40% का विशेष टैक्स लगाया गया है।एयरेटेड ड्रिंक्स: एयरेटेड और चीनी-युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गया है।नए नियमों का महत्वइन बदलावों का मुख्य उद्देश्य देश में उपभोग को बढ़ावा देना है। जीएसटी दरों को कम करने से लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा,

जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। इसके साथ ही, कर प्रणाली को सरल बनाने से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए भी काम करना आसान हो जाएगा।यह बदलाव एक “उपभोक्ता-अनुकूल” कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम भारतीय परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा।

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